पंजाब सरकार ने यातायात के नियमों को लेकर एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है । नए नोटीफिकेशन में कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन किया गया तो न सिर्फ जुर्माना देना होगा , बल्कि गलती दोहराने पर जुर्माना भी दोगुना हो जाएगा ।

इसके साथ ही कहा गया है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने पर तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जाएगा । साथ ही नजदीकी अस्पताल में सामुदायिक सेवा करनी होगी या एक रक्तदान करना होगा । ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जिस तरह से सजा का प्रावधान किया गया है वो अब चर्चा का विषय बन गया है । अधिसूचना में जिक्र किया गया है कि अगर कोई ट्रैफिक रूल तोड़ता है तो उसे एक प रिफ्रेशर कोर्स से गुजरना होगा । इसके बाद परिवहन प्राधिकरण से सर्टिफिकेट लेना होगा । इतना ही नहीं , कम से कम 20 स्कूली स्टूडेंट्स को दो घंटे तक यातायात के नियम सिखाने होंगे ।
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर सामान्य सजा के रूप में तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जाएगा । इसमें ओवरस्पीडिंग , गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना , शराब पीकर गाड़ी चलाना , ट्रिपल राइडिंग और रेड लाइट जंप शामिल है । पंजाब में अब ओवरस्पीडिंग पर पहले 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जायेगा ।
अगर कोई बार – बार इस नियम का उल्लंघन करते पाया गया तो जुर्माना दोगुना हो जाएगा । वहीं शराब पीकर गाड़ी चलाने , वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा । अगर दूसरी बार इस नियम का उल्लंघन किया तो जुर्माना राशि दोगुना हो जायेगी ।